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एक सप्ताह में स्पोर्ट्स फंड जमा नहीं कराया, तो कार्रवाई

Wed, 08 Dec 2021 10:57 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 08 Dec 2021 10:57 PM IST
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Action if sports fund is not deposited in a week
फरीदाबाद। जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स फंड नहीं जमा कराया जा रहा है। इस फंड से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। उधर, शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर अगर स्पोर्ट्स फंड जमा नहीं कराया गया तो स्कूली संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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गैर सरकारी स्कूलों को खेल सुविधा के नाम पर फीस में अभिभावकों से स्पोर्ट्स फंड के रूप में वसूला पैसा शिक्षा विभाग के पास जमा कराना होता है लेकिन जिले के करीब 60 स्कूलों ने इस फंड के लाखों रुपये जमा नहीं कराए। जिन स्कूलों ने अभी तक खेल फंड जमा नहीं कराया है, उन स्कूल के छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
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शिक्षा विभाग के अनुसार विभाग में जमा खेल फंड से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, प्रतियोगिता स्थल पर जाने-आने और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। मालूम हो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कई स्कूल संचालकों ने स्पोर्ट्स फंड को जमा नहीं कराया था, इसके बावजूद उस स्कूल के छात्रों को खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की स्वीकृति दे दी गई थी लेकिन अब जिन स्कूल संचालकों ने एक सप्ताह के अंदर स्पोर्ट्स फंड जमा नहीं करवाया उनके बच्चे राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से वंचित रह जाएंगे।
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कोरोना काल का स्पोर्ट्स फंड हुआ माफ
कोरोना काल यानी 2020-21 सत्र में विभाग के निदेशक की ओर से केवल निजी स्कूलों को ही स्पोर्ट्स फंड जमा कराने की राहत दी गई जबकि सरकारी स्कूलों को इस फंड का भुगतान करना होगा। वहीं जिन निजी स्कूलों ने प्रतियोगिताएं शुरू होने से पहले ही स्पोर्ट्स फंड भर दिया था, वे भी अब विभाग से फंड वापस देने की मांग करने लगे हैं।

इतना होता है जमा
- कक्षा एक से आठवीं : 15 रुपये प्रति विद्यार्थी
- 9वीं और 10वीं : 30 रुपये प्रति विद्यार्थी
- 11वीं और 12वीं कक्षा में कला संकाय में 60 रुपये प्रति विद्यार्थी
वाणिज्य में 72 रुपये और विज्ञान संकाय में 90 रुपये प्रति विद्यार्थी।
( स्कूलों को इस नियम के अनुसार शिक्षा विभाग को फंड जमा कराना होता है और इतना ही स्कूल द्वारा विद्यार्थी से लेने का नियम है)
सभी स्कूलों को एक सप्ताह में स्पोर्ट्स फंड जमा कराना होगा। अगर कोई स्कूल स्पोर्ट्स फंड जमा नहीं कराता है, तो स्कूल संचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएंगी। इसके साथ ही उस स्कूल के बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से वंचित रह जाएंगे।
-बुद्धिराज धनकड़, शिक्षा विभाग खेल अधिकारी
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