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ग्रीन पटाखों के लिए प्रशासन को नहीं मिले आवेदन

Sat, 03 Nov 2018 07:20 PM IST
Updated Sat, 03 Nov 2018 07:20 PM IST
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ग्रीन पटाखों के लिए प्रशासन को नहीं मिले आवेदन
ग्रीन पटाखों के लिए प्रशासन को नहीं मिले आवेदन
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फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की बात कही। मगर ग्रीन पटाखों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होने के कारण अभी तक किसी दुकानदार ने प्रशासन के पास पटाखों के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में इस साल कम पटाखे जलने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि हर साल शहर में 500 दुकानों को पटाखों के लाइसेंस बांटे जाते हैं।
शहर में हर साल दिवाली से पहले पटाखों की दुकानें लगाने के लिए लोग प्रशासन के पास अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। वहीं, दिवाली से तीन दिन पहले एनआईटी दशहरा मैदान, बल्लभगढ़ दशहरा मैदान, प्याली चौक, सेक्टर-12 मैदान में पटाखों की दुकानें सज जाती हैं। इस साल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखे जलाने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। दुकानदार ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं। लोग भी दो घंटे ही पटाखे चला सकते है। मगर ग्रीन पटाखे बेचने के आदेशों के बाद प्रशासन के पास अब किसी ने आवेदन नहीं किया। बताया जा रहा है ग्रीन पटाखे दिल्ली एनसीआर में बेहद कम मिलते है और दुकानदारों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं है।
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वर्जन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस साल ग्रीन पटाखों के लिए ही लाइसेंस दिए जाएंगे। अब तक किसी दुकानदार ने ग्रीन पटाखों की दुकान लगाने के लिए आवेदन नहीं किया। आवेदन मिलने पर नियमानुसार लाइसेंस दिए जाएंगे।
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- अजय चौपड़ा, एसडीएम बड़खल
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