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हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में 10 को उम्रकैद
Updated Thu, 06 Sep 2018 10:44 PM IST
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हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में 10 को उम्रकैद
फरीदाबाद। रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। थाना सदर बल्लभगढ़ में दर्ज मामले के अनुसार 6 मार्च 2015 को दयालपुर गांव निवासी नीरज की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि धीरज, मुकेश और विदित गोली लगने से घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर कार और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए थे। घायलों को उनके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया था। सदर थाना पुलिस ने मृतक के ममेरे भाई बहादरपुर गांव निवासी पवन की शिकायत पर मीर सिंह, रंजीत, शाहिद, सतेंद्र, नरेंद्र सिंह, अनिल, पवन, बिल्लू, अरुण और बलविंद्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने इस मामले में नामजद आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्यूरो
फरीदाबाद। रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। थाना सदर बल्लभगढ़ में दर्ज मामले के अनुसार 6 मार्च 2015 को दयालपुर गांव निवासी नीरज की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि धीरज, मुकेश और विदित गोली लगने से घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर कार और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए थे। घायलों को उनके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया था। सदर थाना पुलिस ने मृतक के ममेरे भाई बहादरपुर गांव निवासी पवन की शिकायत पर मीर सिंह, रंजीत, शाहिद, सतेंद्र, नरेंद्र सिंह, अनिल, पवन, बिल्लू, अरुण और बलविंद्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने इस मामले में नामजद आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्यूरो