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कार्यकारी अभियंता को तीन दिन का नोटिस
Updated Tue, 02 Oct 2018 10:52 PM IST
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कार्यकारी अभियंता को तीन दिन का नोटिस
फरीदाबाद। दूरस्थ शिक्षा के जरिए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले नगर निगम के इंजीनियर श्याम सिंह पात्रता परीक्षा में फेल हो गए। नगर निगम प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन में अपना पक्ष रखने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2018 को दूरस्थ शिक्षा के तहत तकनीकी डिग्री करे अवैध घोषित करते हुए भर्ती और पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि, न्यायालय ने उन तकनीकी अधिकारियों अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिया था जिन्होंने 2001 से 2005 के बीच दूरस्थ डिग्री हासिल की थी। 2005 के बाद इस तरह की डिग्री पर तैनात किए गए सभी तकनीकी अधिकारियों को रिवर्ट करने का भी आदेश दिया गया था। सरकार ने न्यायालय के आदेश के आधार पर इन दोनों कैटेगरी के तकनीकी अधिकारियों की सूची तैयार की थी। नगर निगम में तैनात कार्यकारी अभियंता श्याम सिंह और कार्यकारी अभियंता ओमबीर सिंह ने 2005 से पहले यह डिग्री हासिल की थी। इसलिए इन दोनों को परीक्षा के देनी थी। परीक्षा परिणाम के अनुसार, कार्यकारी अभियंता श्याम सिंह 420 में सिर्फ 150 यानी 35.7 प्रतिशत अंक ही ला सके। उन्हें परीक्षा में फेल घोषित कर दिया गया। नगर निगम सूत्रों के अनुसार कार्यकारी अभियंता ओमबीर भी परीक्षा में फेल हो गए लेकिन उन्होंने 2014 में हासिल की गई इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर पदोन्नति पाई थी। नगर निगम की स्थापना शाखा से कार्यकारी अभियंता श्याम सिंह को नोटिस जारी कर तीन दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। स्थापना अधिकारी विजय ने इस संबंध में जानकारी नहीं दी लेकिन उन्होंने कहा कि रुटीन में नोटिस जारी किया गया है, नोटिस के जवाब के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
फरीदाबाद। दूरस्थ शिक्षा के जरिए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले नगर निगम के इंजीनियर श्याम सिंह पात्रता परीक्षा में फेल हो गए। नगर निगम प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन में अपना पक्ष रखने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2018 को दूरस्थ शिक्षा के तहत तकनीकी डिग्री करे अवैध घोषित करते हुए भर्ती और पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि, न्यायालय ने उन तकनीकी अधिकारियों अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिया था जिन्होंने 2001 से 2005 के बीच दूरस्थ डिग्री हासिल की थी। 2005 के बाद इस तरह की डिग्री पर तैनात किए गए सभी तकनीकी अधिकारियों को रिवर्ट करने का भी आदेश दिया गया था। सरकार ने न्यायालय के आदेश के आधार पर इन दोनों कैटेगरी के तकनीकी अधिकारियों की सूची तैयार की थी। नगर निगम में तैनात कार्यकारी अभियंता श्याम सिंह और कार्यकारी अभियंता ओमबीर सिंह ने 2005 से पहले यह डिग्री हासिल की थी। इसलिए इन दोनों को परीक्षा के देनी थी। परीक्षा परिणाम के अनुसार, कार्यकारी अभियंता श्याम सिंह 420 में सिर्फ 150 यानी 35.7 प्रतिशत अंक ही ला सके। उन्हें परीक्षा में फेल घोषित कर दिया गया। नगर निगम सूत्रों के अनुसार कार्यकारी अभियंता ओमबीर भी परीक्षा में फेल हो गए लेकिन उन्होंने 2014 में हासिल की गई इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर पदोन्नति पाई थी। नगर निगम की स्थापना शाखा से कार्यकारी अभियंता श्याम सिंह को नोटिस जारी कर तीन दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। स्थापना अधिकारी विजय ने इस संबंध में जानकारी नहीं दी लेकिन उन्होंने कहा कि रुटीन में नोटिस जारी किया गया है, नोटिस के जवाब के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो