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Delhi: पीआईएल दायर कर लोकसेवक की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन की मांग, कहा- गठित हो कमेटी
Thu, 27 Oct 2022 01:16 PM IST
आकाश दुबे
Ani
Ani
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 27 Oct 2022 01:16 PM IST
सार
याचिकाकर्ता और वकील सोनाली तिवारी ने याचिका में कहा है कि लोक सेवक तटस्थ होकर कार्य करने में विफल रहे हैं और ऐसे राजनीतिक दलों से संबद्ध होने के कारण उन्होंने सौंपे गए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किया है।
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Delhi high court
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को राजनीतिक दलों में सरकारी पदों पर बैठे लोगों की लोक सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तैयार करने की मांग की है। साथ ही इसके लिए एक समिति गठित करने को कहा है।
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याचिकाकर्ता और वकील सोनाली तिवारी ने याचिका में कहा है कि लोक सेवक तटस्थ होकर कार्य करने में विफल रहे हैं और ऐसे राजनीतिक दलों से संबद्ध होने के कारण उन्होंने सौंपे गए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किया है। याचिका में प्रतिवादियों को उन लोगों को उनके पदों से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने लोक सेवक रहते हुए किसी राजनीतिक दल में कोई आधिकारिक पद धारण किया है।
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