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दिल्ली पुलिस का एक्शन: जेएनयू के छह छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस से झड़प के एक दिन बाद कार्रवाई
Mon, 20 Oct 2025 06:58 PM IST
शाहरुख खान
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 20 Oct 2025 06:58 PM IST
सार
वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने तक विरोध मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा, महासचिव मुन्तेहा फातिमा और छात्र मणिकांत पटेल, ब्रिटी कार और सौर्य मजूमदार शामिल हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : JNU: @www.jnu.ac.in/main/
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छह छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इनमें छात्र संघ के तीन पदाधिकारी भी शामिल हैं। यह कार्रवाई पुलिस के साथ छात्रों की झड़प के एक दिन बाद हुई।
वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने तक विरोध मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा, महासचिव मुन्तेहा फातिमा और छात्र मणिकांत पटेल, ब्रिटी कार और सौर्य मजूमदार शामिल हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए छात्रों से बॉन्ड भरवाया गया है। इस बॉन्ड के अनुसार, छात्रों को कानूनी तौर पर बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। उन्हें शहर छोड़ने से पहले पुलिस को सूचित करना होगा। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने तक विरोध मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा, महासचिव मुन्तेहा फातिमा और छात्र मणिकांत पटेल, ब्रिटी कार और सौर्य मजूमदार शामिल हैं।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए छात्रों से बॉन्ड भरवाया गया है। इस बॉन्ड के अनुसार, छात्रों को कानूनी तौर पर बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। उन्हें शहर छोड़ने से पहले पुलिस को सूचित करना होगा। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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28 अन्य छात्रों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में चिकित्सा परीक्षण के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस का आरोप है कि नेल्सन मंडेला मार्ग पर छात्रों द्वारा कथित तौर पर बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया गया, यातायात बाधित करने की भी कोशिश हुई। इस दौरान पुलिस और छात्रों की झड़प हो गए। इसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।
आइसा और एसएफआई सहित वामपंथी संगठनों द्वारा आयोजित यह विरोध मार्च अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर हमला किया।