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Delhi : आईएस संदिग्ध के खिलाफ एनआईए का आरोपपत्र, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क

Wed, 08 Jan 2025 12:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 08 Jan 2025 12:08 AM IST
सार

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपी रिजवान अली उर्फ समी अली उर्फ आमिर खान उर्फ अबू सलमा उर्फ दानिश के खिलाफ यहां एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया गया। आरोपी मध्य दिल्ली के दरियागंज का निवासी है।

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Delhi: NIA charge sheet against IS suspect
राष्ट्रीय जांच एजेंसी - फोटो : ANI

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को वैश्विक आतंकी संगठन आईएस के एक और संदिग्ध के खिलाफ युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत में हिंसा फैलाने के लिए धन जुटाने के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपी रिजवान अली उर्फ समी अली उर्फ आमिर खान उर्फ अबू सलमा उर्फ दानिश के खिलाफ यहां एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया गया। आरोपी मध्य दिल्ली के दरियागंज का निवासी है।
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एनआईए के बयान में कहा गया है कि रिजवान अली आईएस का 21वां सदस्य है, जिसके खिलाफ प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा में कमजोर युवाओं की भर्ती और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने की साजिश से संबंधित मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। (
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लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)  ने मंगलवार को बताया कि उसने 2021 लुधियाना अदालत परिसर बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों की पांच अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। 


एनआईए ने एक बयान में कहा कि विस्फोट में 23 दिसंबर, 2021 को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बम हैंडलर की मौत हो गई थी, जिसकी पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई और छह अन्य घायल हो गए।

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