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Delhi : स्थायी समिति के सदस्य का उपचुनाव नहीं कराएगा निगम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा नगर निकाय
Mon, 30 Sep 2024 05:32 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 30 Sep 2024 05:32 AM IST
सार
एमसीडी 26 सितंबर को स्थगित की गई सदन की बैठक की कार्यसूची से उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी हटाएगी। लिहाजा पांच को होने वाली सदन की बैठक में उपचुनाव का प्रस्ताव नहीं होगा।
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एमसीडी मुख्यालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महापौर के निर्देश के बावजूद एमसीडी पांच अक्टूबर को सदन की बैठक में स्थायी समिति के एक सदस्य का उपचुनाव नहीं कराएगी। एमसीडी 26 सितंबर को स्थगित की गई सदन की बैठक की कार्यसूची से उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी हटाएगी। लिहाजा पांच को होने वाली सदन की बैठक में उपचुनाव का प्रस्ताव नहीं होगा। एमसीडी का कहना है कि उपराज्यपाल के निर्देश के बाद उपचुनाव पहले ही करा दिया है और अब वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।
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एमसीडी के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक कोई उपचुनाव नहीं होगा। अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस विवाद का समाधान करेगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर उपचुनाव कराने के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं भाजपा ने 26 सितंबर को सदन की बैठक में उपचुनाव नहीं कराने पर महापौर पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।
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दरअसल, एमसीडी की स्थायी समिति के एक सदस्य के पद को भरने के लिए उपचुनाव की जरूरत थी। महापौर ने यह उपचुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इस तरह एमसीडी ने यह उपचुनाव 26 सितंबर को कराने का निर्णय लिया। मगर उस दिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सदन की बैठक में मोबाइल फोन नहीं ले जाने देने पर महापौर ने उपचुनाव नहीं कराया था और उन्होंने पांच तक बैठक स्थगित कर दी थी। इसके बाद उपराज्यपाल के निर्देश पर एमसीडी ने 27 सितंबर को यह उपचुनाव करा दिया। इस चुनाव में आप पार्षदों ने हिस्सा नहीं लिया था।
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