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महात्मा गांधी की समाधि पर दान पात्र रखने पर HC ने लगाई फटकार, कहा- ये राष्ट्रपिता का अपमान

Tue, 05 Dec 2017 11:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 05 Dec 2017 11:27 AM IST
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delhi high court slashes rajghat committee for keeping donation box at mahatma gandhis memorial
महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर दान पात्र

हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर दान पात्र रखे जाने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राजघाट समाधि समिति से पूछा है कि दान पात्र किसने लगवाया है और उसमें जमा होने वाला पैसा कहां जाता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कोर्ट को बताया कि यह दान पात्र हरिजन सेवक संघ ने लगाया है।
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इस संस्था की शुरुआत खुद गांधी जी ने की थी और जमा होने वाला पैसा इस संस्था को दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि दान पात्र को महात्मा गांधी की समाधि पर नहीं रखा जाना चाहिए।  समाधि का सम्मान होना चाहिए और उसकी उचित देखभाल होनी चाहिए।

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कोर्ट ने मामले की तारीख 30 जनवरी तय की

delhi high court slashes rajghat committee for keeping donation box at mahatma gandhis memorial

खंडपीठ ने याची के वकील को खुद राजघाट की देखभाल व नागरिक सुविधाओं का जायजा लेने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को बताने के लिये कहा है। मुख्य अभियंता इन्हें ठीक करवाएगा।

कोर्ट ने नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को शीघ्र सुनने और उनका निबटारा करने का निर्देश राजघाट समाधि समिति को दिया है। कोर्ट ने मामले की तारीख 30 जनवरी तय करते हुए उससे पहले रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि कोर्ट ने राजघाट पर सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति खराब होने की जानकारी सामने आने के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निरीक्षण करने का निर्देश 24 नवंबर को दिया था।

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