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'पैंट की जिप पर ताला लगाना संभव नहीं है'

Sat, 12 Apr 2014 12:45 PM IST
Updated Sat, 12 Apr 2014 12:45 PM IST
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delhi high court says on a writ

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर आप भी हंसने को मजबूर हो जाएंगे।

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एक कॉलोनी के लोगों ने हाईकोर्ट में दायर एक याचिका दायर कर लोगों के खुले में पेशाब करने की आदत पर रोक लगाने की मांग की थी।

दरअसल, हाईकोर्ट में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों ने याचिका दायर की थी कि उनकी कॉलोनी के सामने लोग खुले में पेशाब करते हैं। जिससे उनका वहां रहना मुश्किल है।

दीवारों पर लगाए पोस्टर फिर भी...

delhi high court says on a writ

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रदीप नंदराजोग व जस्टिस दीपा शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बाहर जाते समय किसी शख्स के पैंट की जिप पर ताला लगाकर रखने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ ने कहा कि दीवारों पर पोस्टर लगाने के बाद भी लोगों ने वहां पेशाब करना बंद नहीं किया। कोर्ट की यह प्रतिक्रिया एक हाउसिंग कांप्लेक्स की याचिका पर सुनवाई के बाद आई थी। याचिका में कहा गया कि कॉलोनी के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं।

खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।

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