Delhi HC: 'संबंध बनाने के लिए 14 वर्षीय लड़की की सहमति कानून की नजर में अमान्य', आरोपी शिक्षक की जमानत नामंजूर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 28 Oct 2023 01:48 PM IST
सार
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़िता जो उस समय केवल 14 वर्ष की थी की रजामंदी कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है और आरोपी उसके शिक्षक होने के कारण प्रभावशाली स्थिति में था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया