फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court order to jnu for Professor Atul Johri dont make warden in any hostal

JNU यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी भी हॉस्टल का वार्डन न बनाएं

Wed, 30 May 2018 03:07 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 30 May 2018 03:07 PM IST
विज्ञापन
delhi high court order to jnu for Professor Atul Johri dont make warden in any hostal
प्रोफेसर जौहरी
यौन उत्पीड़न के आरोपी जेएनयू के प्रोफेसर अतुल जौहरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का वार्डन नहीं बनाया जाए जहां महिलाएं हों। साथ ही फैक्ट फाइंडिंग कमिटी को जौहरी के निलंबन पर फैसला करने को भी कहा है।
विज्ञापन


बता दें कि छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जौहरी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस की ओर से स्थायी अधिवक्ता सत्यकाम ने कोर्ट को बताया था कि प्रोफेसर पर 16 व 19 मार्च को आठ छात्राओं ने एफआईआर दर्ज करवाई थीं। इन छात्राओं ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


निचली अदालत ने इन सभी मामलों में एक साथ 21 मार्च को जौहरी को जमानत प्रदान कर दी थी। कोर्ट ने इन बयानों की कॉपी वीसी को भेजने का निर्देश दिया है ताकि वह इस मामले में कार्रवाई पर विचार कर सकें। 

यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रो. अतुल जौहरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्रसंघ ने हंगामा भी किया था। छात्र-छात्राओं ने वसंत कुंज थाने के बाहर भी उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच धक्कामुक्की और हाथापाई भी हुई थी।


प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस की बैरिकेड को गिरा दिया था। छात्रों की मांग थी कि सभी नौ शिकायतों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जाए। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे धरने पर बैठ गए। जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के छात्र विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष आरोपी प्रो. को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed