फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court gave relief to sonia and rahul in national herald case

नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी को झटका, सोनिया-राहुल को मिली राहत

Tue, 12 Jul 2016 04:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 12 Jul 2016 04:12 PM IST
विज्ञापन
delhi high court gave relief to sonia and rahul in national herald case

नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की आयकर संबंधी जानकारी मांगने के मामले में निचली अदालत के फैसले को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने पलट दिया।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आज स्वामी की मांग को अस्वीकार करते हुए सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। अब सोनिया और राहुल से जुड़े कागजात सुब्रहमण्यम को नहीं दिए जाएंगे।
विज्ञापन


इस मामले में कोर्ट ने स्वामी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने मौखिक रूप से आवेदन किया और निचली अदालत ने भी मौखिक रूप से फैसला दिया और दुसरे पक्ष को सुना ही नही। इस‌लिए हाईकोर्ट ने स्वामी को इस मामले से जुड़े कोई भी कागजात देने से मना कर दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत किसी भी अदालत द्वारा आदेश देने से पहले आरोपी पक्ष को सुना जाना जरुरी है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

क्या है पूरा मामला

delhi high court gave relief to sonia and rahul in national herald case

बता दें कि दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने 11 मार्च को नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी की उस मांग को स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्होंने इससे संबंधित कागजात उन्हें मुहैया कराए जाने की मांग की थी। 

कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए स्वामी ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई के लिए जरूरी है कि‌ उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस, एसोसिएट जर्नल की 2010 से 2013 तक की बैलेंस सीट के साथ आय व खर्चों का व्योरा दिया जाए। 

स्वामी ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोतीलाल वोरा ऑस्कर फर्नांडीस सुमन दुबे व सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं।

मालूम हो कि गत 20 फरवरी को भी कोर्ट ने डीडीए सहित अन्य विभाग से इस मामले से जुड़े कुछ कागजात को समन करके मंगवाया था। जिनको सील कवर में रखा गया है, क्योंकि गांधी व अन्य की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को सीज कर लिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed