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उन्नाव हत्याकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर के भाई की अंतरिम जमानत बढ़ाई, 18 फरवरी को समाप्त हो रही थी जमानत

Fri, 14 Feb 2025 04:28 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Fri, 14 Feb 2025 04:28 PM IST
सार

कुलदीप सेंगर के भाई को दी गई अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उनके वकील ने मामले में 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की और अदालत से मामले का फैसला होने तक उन्हें अंतरिम राहत देने का आग्रह किया।

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Delhi High Court extends interim bail of Sengar brother in Unnao murder case
कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में कथित हत्या के मामले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सेंगर के भाई को दी गई अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने जयदीप सेंगर को चिकित्सा आधार पर राहत देते हुए कहा कि वह मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। 

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उनके वकील ने मामले में 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की और अदालत से मामले का फैसला होने तक उन्हें अंतरिम राहत देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा उन्हें पहले दी गई अंतरिम जमानत 18 फरवरी को समाप्त हो रही थी। अदालत ने आदेश दिया, "(सीबीआई को) नोटिस जारी करें। स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने दें। इस बीच, याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 11 मार्च को दोबारा सूचित करें।"
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हाईकोर्ट ने उन्हें इससे पहले 3 जुलाई 2024 को राहत दी थी, जिसे 18 नवंबर को आगे बढ़ा दिया गया था। कुलदीप को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया और 20 दिसंबर, 2019 को शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। 2017 में सेंगर द्वारा नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण और दुष्कर्म किया गया था।  

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