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Delhi: HC ने TMC नेता साकेत गोखले को हरदीप सिंह पुरी की पत्नी से माफी मांगने का दिया निर्देश, जानें पूरा मामला

Mon, 01 Jul 2024 06:45 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Mon, 01 Jul 2024 06:45 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता साकेत गोखले को माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। आरोप है कि साकेत गोखले ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ एक्स पर अपमानजनक पोस्ट की थी।
 

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Delhi High Court directs TMC leader Saket Gokhale to apologize to Union Minister Hardeep Singh Puri wife
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टीएमसी नेता साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने टीएमसी सांसद को उनके आरोप के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से भी रोक दिया।

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अदालत ने फैसला सुनाया, "अपमानजनक ट्वीट्स अपने आप में मानहानिकारक हैं। वादी को उसकी प्रतिष्ठा को अवांछित कानूनी चोट पहुंची है, जिसके निवारण की आवश्यकता है।" पुरी ने 2021 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में लापरवाह और झूठे आरोप लगाकर उनके अच्छे नाम और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।
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न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि वित्तीय अनौचित्य के आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की नींव को नुकसान पहुंचाते हैं और हालांकि अपमानजनक ट्वीट्स से वादी की प्रतिष्ठा को हुई क्षति को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिना शर्त माफी बहुत कम जरूरी है। अदालत ने कहा। "पहली बात जो प्रतिवादी नंबर 1 (गोखले) को करने का निर्देश दिया गया है, वह अपने ट्विटर (अब एक्स) पर निम्नलिखित शब्दों में माफी प्रकाशित करना है, जिस हैंडल से उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे।"

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