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दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने का मामला: केजरीवाल ने वापस ली याचिका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 07 Aug 2018 12:07 AM IST
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फाइल फोटो
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दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। केजरीवाल ने इस मामले में निचली अदालत से बतौर आरोपी समन जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही की शिकायत पर यह समन जारी किया था। जस्टिस आरके गॉबा ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत इस मामले में केजरीवाल पर मानहानि के आरोप तय करती है तो वह हाईकोर्ट में उसे चुनौती दे सकते हैं।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह इस मामले में आरोपों पर निर्धारण के फैसले तक इंतजार करना चाहते हैं। हालांकि जस्टिस गॉबा का मानना था कि एक ही मामले की हाईकोर्ट व निचली अदालत में समानांतर सुनवाई कर निचली अदालत की सुनवाई को स्थगित नहीं रखा जा सकता।
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निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही की शिकायत पर यह समन जारी किया था। जस्टिस आरके गॉबा ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत इस मामले में केजरीवाल पर मानहानि के आरोप तय करती है तो वह हाईकोर्ट में उसे चुनौती दे सकते हैं।
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केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह इस मामले में आरोपों पर निर्धारण के फैसले तक इंतजार करना चाहते हैं। हालांकि जस्टिस गॉबा का मानना था कि एक ही मामले की हाईकोर्ट व निचली अदालत में समानांतर सुनवाई कर निचली अदालत की सुनवाई को स्थगित नहीं रखा जा सकता।
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इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके पास इस याचिका को वापस लेने का निर्देश है। कोर्ट ने इसकी अनुमति वकील को दे दी। कोर्ट ने इससे पहले निचली अदालत में सिपाही अजय कुमार तनेजा की शिकायत पर चल रहे मानहानि मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के सिपाही अजय कुमार तनेजा ने 23 जुलाई 2015 को शिकायत दायर कर मुख्यमंत्री पर मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की थी। उसका आरोप था कि मुख्यमंत्री ने ठुल्ला कहकर पूरी दिल्ली पुलिस को अपमानित किया है।
गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के सिपाही अजय कुमार तनेजा ने 23 जुलाई 2015 को शिकायत दायर कर मुख्यमंत्री पर मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की थी। उसका आरोप था कि मुख्यमंत्री ने ठुल्ला कहकर पूरी दिल्ली पुलिस को अपमानित किया है।