बेटी को स्कूल न भेजने पर मां के खिलाफ वारंट
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पति से तलाक के बाद महिला ने बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे नोटिस जारी किया। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। अदालत ने मामले में उक्त महिला के खिलाफ वारंट जारी किया है।
बुधवार को न्यायमूर्ति मनमोहन ने हौजखास थानाध्यक्ष को वारंट की तामिल करवाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि यदि महिला 16 सितंबर को अदालत में पेश होने का आश्वासन देती है तो उसे पांच हजार रुपये के मुचलके के जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।
बच्ची के पिता ने जताई आपत्ति
साथ ही अदालत ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकारियों को उक्त महिला के घर भेज कर यथास्थिति का पता करें। अदालत महिला के पूर्व पति और 12 वर्षीय बच्ची के पिता धमेंद्र कपूर की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
याची पिता ने अदालत को बताया कि रूपा बोस से उसका विवाह 24 मार्च 2000 को हुआ था। जबकि 16 नवंबर 2010 को तलाक हो गया।
अदालत के निर्देश पर धमेंद्र, रूपा को प्रति माह गुजारे भत्ते के लिए 12 हजार रुपये दे रहे हैं। हालांकि रूपा ने बेटी का नाम ग्रीनफील्ड स्कूल से भी नाम कटवा दिया। इसलिए बेटी को स्कूल भेजने का निर्देश दिया जाए।