Excise Policy: केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, गिरफ्तारी के विरोध में AAP का प्रदर्शन
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट पहुंची। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा।
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विस्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट पहुंची है। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही थी। इससे पहले केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal arrives at Rouse Avenue Court.
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Delhi CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal is being produced here by CBI for a hearing in the liquor policy case. pic.twitter.com/KRTflSWL1uविज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) June 29, 2024
26 जून को सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल को पांच दिनों तक के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था। वहीं, इससे पहले शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में केजरीवाल को 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिसके बाद ईडी ने निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया
नई आबकारी नीति मामले में आखिर होल सेल प्रॉफिट का मार्जिन 5 से 12 फीसदी बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? इस बारे में कोई अध्ययन के आधार के बिना ही ऐसा फैसला क्यों ले लिया गया? जब कोविड की दूसरी लहर पूरी पीक पर थी, तब ऐसी क्या जल्दबाज़ी थी कि संसोधित आबकारी नीति के लिए एक दिन के अंदर ही सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट की मंजूरी हासिल की गई? यह तब हुआ जब साउथ लॉबी के लोग दिल्ली में ही मौजूद थे और विजय नायर के साथ मीटिंग कर रहे थे।
केजरीवाल से विजय नायर की शराब कारोबारियों के साथ मीटिंग और आबकारी नीति में मनमाफिक बदलाव की एवज में जब रिश्वत की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मंगूटा रेड्डी, अर्जुन पांडे और मूथा गौतम के साथ अपनी मुलाकात को लेकर भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान आप द्वारा 44.54 करोड़ के इस्तेमाल को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर भी उन्होने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अभी जांच जारी है, जांच अहम मोड़ पर है। कुछ अहम गवाहों के बयान दर्ज होने है। कुछ अहम डिजिटल सबूत अभी इकट्ठा होने बाकी है। इसलिए केजरीवाल को जेल भेजा जाए।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा..
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जांच कैसे हो, ये तय करना एजेंसी का विशेष अधिकार है। जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे है उसके मद्देनजर ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है। हालांकि सीबीआई को 'अति उत्साही' भी नहीं होना चाहिए। केस के तथ्य, आरोपी (केजरीवाल) की बताई गई भूमिका, सबूत से आमना सामना कराने की ज़रूरत के मद्देनजर केजरीवाल की रिमांड वाली CBI की मांग मंजूर की जाती है। केजरीवाल तीन दिन सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। 29 जून को शाम 7 बजे से पहले उन्हें कोर्ट में CBI पेश करेगी। CBI हिरासत के दौरान उन्हें घर का बना खाना, डॉक्टरों की बताई दवा, ग्लूकोमीटर की इजाजत दी गई।