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दिल्ली: कोर्ट ने महिला आयोग को दिया आदेश, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को उपलब्ध कराए घर
Sat, 28 Sep 2019 09:22 PM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Abhishek Singh
Updated Sat, 28 Sep 2019 09:22 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Social Media (File Photo)
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दिल्ली की अदालात ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के लिए आवास उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष को पीड़िता के पुनर्वास उपायों की देखरेख करने का भी निर्देश दिया है।
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A Delhi Court today ordered Delhi Commission for Women (DCW) to provide residence to the Unnao rape victim. The Court also directed the chairperson of DCW to oversee the rehabilitation measures of the victim.
— ANI (@ANI) September 28, 2019विज्ञापन
बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने अदालत से कहा था कि उन्नाव में उनकी जान को खतरा है, इसलिए दिल्ली में ही उनके रहने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद कोर्ट ने गवाह सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत उन्हें दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए थे।
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मालूम हो कि बीते 28 जुलाई को परिवार के कुछ सदस्यों के साथ रायबरेली जाते वक्त पीड़िता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना के समय गाड़ी में पीड़िता के साथ उनके वकील भी मौजूद थे।