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Delhi: खुलेआम बिक रहा एसिड, दिल्ली महिला आयोग ने सभी जिलों के डीएम को भेजा नोटिस

Fri, 05 Aug 2022 07:35 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 05 Aug 2022 07:35 AM IST
सार

आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में एसिड की खुलेआम बिक्री हो रही है। उन्होंने एसिड की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध समय की मांग है।

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Delhi Commission for Women sent notice to DMs of all districts in case of open selling of acid
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी में एसिड की बिक्री पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी मांगी है। इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

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उन्होंने महिलाओं और लड़कियों पर लगातार एसिड हमले के मद्देनजर यह कदम उठाया है। दरअसल, आयोग कई बार एसिड की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर चुका है। इसके बावजूद प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और खुलेआम एसिड बेचा जा रहा है।
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आयोग के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में देश में एसिड हमलों को रोकने के लिए उसकी बिक्री को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक आदेश पारित किया था। इसके तहत एसिड की बिक्री करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
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स्वाति मालीवाल ने सभी जिलाधिकारियों से वर्ष 2017 से अब तक सभी एसडीएम की ओर से किए गए निरीक्षणों, लगाए गए जुर्माने की संख्या और वसूले गए जुर्माने की राशि की जानकारी मांगी है। इसके अलावा आयोग ने जिला प्रशासन के पास वर्तमान में उपलब्ध जुर्माने की राशि, इस राशि को जमा करने और उसका उपयोग करने के संबंध में संबंधित नियमों व दिशा-निर्देशों का विवरण भी मांगा है।


मालीवाल ने कहा कि एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में एसिड की खुलेआम बिक्री हो रही है। उन्होंने एसिड की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध समय की मांग है।

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