मुख्य सचिव मामला : AAP विधायक जारवाल को मिली ये चेतावनी, अमानतुल्लाह की जमानत पर सुनवाई 12 को
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हाईकोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत के साथ चेतावनी भी दी है, अमानतुल्लाह खान की जमानत पर सुनवाई होगी 12 को..
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में गिरफ्तार विधायक प्रकाश जारवाल को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने जारवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनका पुन: इस तरह के मामले में नाम आया तो उनकी तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि यह गंभीर बात है कि विधायक पर पहले भी सरकारी कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। अदालत जारवाल को 50 हजार के निजी मुचलके व एक अन्य जमानती पेश करने पर जमानत दी है।
अदालत ने साथ ही दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कड़ी हिदायत दी है कि इस तरह की घटना दोबारा न हो और कानून का पालन हो। इसके अलावा आरोपी विधायक किसी तरह से भी जांच को प्रभावित नही करेंगे।
देश से बाहर जाएं तो कोर्ट को बताएं
कोर्ट ने कहा कि आरोपी विधायक जब भी देश से बाहर जाएंगे, तो उन्हें कोर्ट को इस बात की जानकारी देनी होगी। इस मामले में दूसरे आरोपी विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत पर हाईकोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई तय है।
वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित करेगा।
जिस समय सीएस से मारपीट हुई उस समय सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 9 और विधायक वहां मौजूद थे। अभी इन 9 विधायको की पहचान होनी बाकी है। अदालत ने सभी तथ्यों के ध्यानार्थ आदेश दिया कि याची जारवाल सीएस के आसपास नहीं जाएंगे, फिर दोबारा कभी ऐसी घटना में शामिल नहीं होंगे।