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Delhi: आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं; अब 23 जुलाई को होगी सुनवाई

Sat, 29 Jun 2024 12:14 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 29 Jun 2024 12:14 PM IST
सार

आतिशी पर भाजपा के खिलाफ गलत आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतिशी और सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर आप विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जो सरासर गलत है।

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Defamation case against AAP leader Atishi, hearing to be held on July 23
आतिशी - फोटो : x/@AtishiAAP

विस्तार

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण समन तामील नहीं हो पाया। हालांकि, आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं। शिकायत की एक प्रति अदालत में मौजूद उनके वकील को दे दी गई है। 

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भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर के वकील शौमेंदु मुखर्जी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति (आतिशी) अपने अधिवक्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से पेश हुए और दावा किया कि समन वितरित नहीं किया गया था। जो मेरे लिए बहुत ही बेतुका तर्क है। अब उन्हें अगली तारीख पर जमानत लेनी होगी और मुकदमों का सामना करना होगा।

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बता दें कि आतिशी पर भाजपा के खिलाफ गलत आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है। प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतिशी और सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर आप विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जो सरासर गलत है। इसे पार्टी की छवि खराब हुई है। 

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