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Delhi: अब स्वादिष्ट व्यंजन परोसेगा डीडीए, पांच जगहों पर खुलेंगे आरंभ कैफे; ई-नीलामी शुरू, पढ़ें पूरी जानकारी

Thu, 28 Aug 2025 08:41 AM IST
विजय पुंडीर आदित्य पाण्डेय, अमर उजाला, नई दिल्ली
आदित्य पाण्डेय, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 28 Aug 2025 08:41 AM IST
सार

लाइसेंस की अवधि शुरुआत में 3 साल की है जो अच्छे प्रदर्शन पर दो बार 3-3 साल बढ़ाकर 9 साल तक हो सकती है। छठे साल के बाद आखिरी विस्तार दोनों पक्षों की सहमति से होगा। फीस हर तिमाही पहले महीने की 10 तारीख से पहले जमा करनी होगी।

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DDA is going to open Aarambh Cafe in Delhi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

राजधानी के व्यस्त मोहल्लों में अब डीडीए आरंभ कैफे खोलने जा रहा है। यहां दिल्लीवासियों को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। पहले फेज में दिल्ली में तीन साल के लाइसेंस आधार पर 5 कैफे खुलेंगे जहां लोग चाय-कॉफी के साथ किताबें पढ़ सकेंगे। यदि संचालकों ने बेहतर प्रदर्शन किया तो डीडीए इनके लाइसेंस को 9 साल के लिए बढ़ा देगा।

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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आम लोगों, युवा उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए इन 5 कैफे के लिए ई-नीलामी शुरू की है। ये कैफे विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में होंगे जहां उद्यमशील लोग अपना काम शुरू कर स्थानीय लोगों को स्वादिष्ट खानपान मुहैया कराएंगे। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ रोजगार पैदा होगा बल्कि डीडीए को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। आरंभ कैफे समुदाय के लोगों को एक जगह इकट्ठे होने के लिए ये बेहतर ठिकाना भी बनेंगे।
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पहले मिलेगा तीन साल के लिए लाइसेंस
लाइसेंस की अवधि शुरुआत में 3 साल की है जो अच्छे प्रदर्शन पर दो बार 3-3 साल बढ़ाकर 9 साल तक हो सकती है। छठे साल के बाद आखिरी विस्तार दोनों पक्षों की सहमति से होगा। फीस हर तिमाही पहले महीने की 10 तारीख से पहले जमा करनी होगी। इसमें सालाना 5 फीसदी बढ़ोतरी और हर 3 साल बाद 10 फीसदी अतिरिक्त बढ़ेगी। अनुभवी लोगों को प्राथमिकता से लाइसेंस मिलेगा। डीडीए ने 26 अगस्त को आरंभ कैफे की बोली के लिए नोटिस जारी किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन और हेल्प डेस्क शुरू की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 सितंबर को शाम 6 बजे तक है। ऑनलाइन बोली 30 सितंबर को लगेगी।

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पहले से तैयार है जगह
कैफे के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के सामुदायिक केंद्रों में पहले से जगह तैयार है। यहां बस अपना सामान लगाकर काम शुरू करना है। ये योजना उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है जो खानपान के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं। यहां खाना, चाय, कॉफी, बेकरी उत्पाद व स्नैक्स आदि परोस सकते हैं। डीडीए की ओर से बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और परोसने का क्षेत्र मिलेगा लेकिन मशीनरी व रखरखाव की जिम्मेदारी उद्यमी की होगी। सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी लगाना और क्षेत्र को साफ सुथरा रखना जरूरी है। डीडीए सिर्फ सफल बोली लगाने वाले से ही डील करेगा कोई सब लाइसेंस या पार्टनरशिप नहीं होगी।

इन जगहों पर होंगे कैफे

  • ओल्ड राजिंदर नगर में 44 वर्ग मीटर जगह - आरक्षित कीमत 3.35 लाख रुपये सालाना। 
  • अधचिनी में 44.18 वर्ग मीटर जगह - आरक्षित कीमत 6.17 लाख सालाना। 
  • द्वारका सेक्टर-16बी में 44 वर्ग मीटर जगह - आरक्षित कीमत 2.15 लाख सालाना। 
  • रोहिणी सेक्टर-11 में 61.6 वर्ग मीटर जगह - आरक्षित कीमत 2.39 लाख सालाना। 
  • विकास पुरी में 94.36 वर्ग मीटर जगह - आरक्षित कीमत 11.08 लाख सालाना। 

(नोट : कीमतें ई-नीलामी में बढ़ सकती हैं लेकिन शुरुआत आरक्षित से होगी।)

द्वारका सेक्टर-9 मेट्रो स्टेशन के पास अमृत धारा फूड कोर्ट के लिए ई-नीलामी शुरू
द्वारका सेक्टर-9 मेट्रो स्टेशन के पास डीडीए अमृत धारा फूड कोर्ट खोलने जा रहा है। इसके लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवा उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए ये बड़ा अवसर है। फूड कोर्ट में 30 कियोस्क होंगे। इसके लिए 382.40 वर्गमीटर खुला क्षेत्र और 140.02 वर्ग मीटर बनाया हुआ क्षेत्र मिलेगा। इसकी आरक्षित कीमत 1.94 करोड़ रुपये सालाना तय की गई है। डीडीए ने जानकारी दी है कि लाइसेंस फीस नीलामी में बढ़ सकती है। यहां वेज और नॉनवेज व्यंजन, स्नैक्स, गर्म-ठंडे पेय व पैक सामान परोसा जा सकता है। द्वारका की रिहायश को ध्यान में रखकर डीडीए ने इसका डिजाइन किया है। रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। डीडीए ने 26 अगस्त को इसका नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 30 सितंबर तक ऑनलाइन बोली लगाई जा सकती है। 

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