फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   life priosonment to husband and mother in low

दहेज हत्या में पति व सास को उम्रकैद

Thu, 01 Dec 2016 01:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 01 Dec 2016 01:41 AM IST
विज्ञापन
life priosonment to husband and mother in low
डेमो पिक - फोटो : amar ujala

अदालत ने नवविवाहित की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पति और सास को दोषी ठहराया और दोनों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 2015 से अदालत में विचारधीन था।

विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार गांव शाहपुरकलां निवासी उदय प्रकाश ने 12 जुलाई 2015 को सदर बल्लभगढ़ में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में उन्होंने बताया कि बेटी नेहा की शादी 28 नवंबर 2014 को गांव दयालपुर निवासी सोनू के साथ की थी।
विज्ञापन


शादी में दिए गए दान दहेज से नेहा के ससुराल वाले खुश नहीं थे। उन्होंने और अधिक दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। नेहा के बताने पर ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


लेकिन उन्होंने व्यवहार नहीं बदला। 17 जुलाई 2015 को उन्हें सूचना मिली कि नेहा घर से गायब है। जिसके बाद उन्होंने नेहा की तलाश की। उसका शव नहर से बरामद हुआ। उदय प्रकाश का आरोप था कि ससुराल वालों ने नेहा की नहर में धकेल कर हत्या की है। उस समय पुलिस ने नेहा के पति सोनू व सास सत्यवती के खिलाफ  मामला दर्ज कर लिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed