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दिल्ली: आरोपी SHO ने खुद ही बनाई अपनी रिपोर्ट

Wed, 10 Sep 2014 01:29 AM IST
Updated Wed, 10 Sep 2014 01:29 AM IST
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delhi police sho accused on corruption charges

यह न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसकी जांच तीसरा पक्ष करेगा। इसी नियम पर पुलिस भी जांच करती है लेकिन जब आरोप पुलिस वालों पर लगता है तो उसकी जांच भी अक्सर वही पुलिस वाले करते हैं जिन के खिलाफ शिकायत या आरोप है।

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मतलब, आरोपी पुलिस अधिकारी अपने खिलाफ शिकायत की खुद जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर रहे हैं।

ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाने का है। याची प्रमोद कुमार पांडेय की ओर से अधिवक्ता विपिन बंसल ने दस जून 2014 को याचिका दायर कर एसएचओ राजकुमार शाह, एसआई अंशुल कुमार, राहुल व हवलदार ऋषिपाल के खिलाफ मारपीट, बंधक बनाने, धमकी देने, रंगदारी व आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुये मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
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याची प्रमोद कुमार पांडेय का आरोप था कि पुलिस ने उसके व उसके दोस्त संजीव के खिलाफ झूठा मुकदमा राहुल की शिकायत पर दर्ज किया। आरोपी पुलिस अधिकारियों ने याची और उसके दोस्त से मारपीट की और मुकदमा नहीं करने के लिए चालीस हजार रुपये लिए।
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एसआई अंशुल कुमार ने संजीव के सिर पर पिस्टल रखकर जान से मारने की धमकी दी। राहुल खुद दिल्ली पुलिस में एसआई है और मधु विहार थाना स्थित पुलिस कालोनी में रहता है।

कड़कड़डूमा अदालत के महानगर दंडाधिकारी मुनेश गर्ग ने याचिका पर सुनवाई के बाद 26 जुलाई 2014 को आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ दायर शिकायत पर डीसीपी को 29 अगस्त 2014 तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

अधिवक्ता विपिन बंसल के मुताबिक डीसीपी अजय कुमार ने शिकायत की जांच किसी अन्य अधिकारी के बजाय खुद एसएचओ को करने दी। इतना ही डीसीपी ने एसएचओ राजकुमार शाह को यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिये लिखित तौर पर अधिकृत भी कर दिया।

आरोपी क्यों देगा अपने खिलाफ सबूत?

delhi police sho accused on corruption charges

किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता पुनीत गोयल के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर डीसीपी ने एसएचओ को जांच करने दी तो यह संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है। दूसरे आरोपी एसएचओ अपने खिलाफ सही रिपोर्ट देगा, इसमें संदेह बना रहेगा।

किसी अन्य अधिकारी को करनी चाहिए थी जांच
आरोपी पुलिस अधिकारी को अपने मामले की जांच का अधिकार नहीं मिलना चाहिये। अधिवक्ता अर्पित बत्रा के मुताबिक यह जांच आरोपी के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जानी चाहिये। अगर एसएचओ आरोपी है तो उसकी जांच एसीपी या उससे ऊपर के अधिकारी को सौंपी जानी चाहिये। कोई भी इंसान अपनी गलती खुद नहीं बताएगा।

आरोपी क्यों देगा अपने खिलाफ सबूत
अगर आरोपी खुद अपने खिलाफ सबूत देने लगे तो पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियों की जरूरत ही न हो। अधिवक्ता दीपक शर्मा के मुताबिक यह सामान्य सी बात है कि कोई भी आरोपी अपने खिलाफ सबूत क्यों पेश करेगा। उसके खिलाफ जांच कोई अन्य व्यक्ति ही निष्पक्षा तरीके से कर सकता है। इसीलिए आम लोगों की शिकायत पर पुलिस जांच करती है।

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