फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Cousin brother-sister marriage is not valid says delhi High Court

Delhi: हाईकोर्ट से महिला को झटका, कोर्ट ने कहा- चचेरे भाई से विवाह मान्य नहीं, इस फैसले को दी थी चुनौती

Thu, 25 Jan 2024 08:47 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 25 Jan 2024 08:47 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। उसके और उसके दूर के चचेरे भाई के बीच विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया था। 

विज्ञापन
Cousin brother-sister marriage is not valid says delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। उसके और उसके दूर के चचेरे भाई के बीच विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया था। 

विज्ञापन


दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की सांविधानिक वैधता को बरकरार रखा है। धारा 5 (वी) के अनुसार एक-दूसरे से 'सपिंड' यानी चचेरे भाई या चचेरी बहन के रूप में संबंधित पक्षों के बीच विवाह तब तक संपन्न नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह उन्हें नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाज से स्वीकृत न हो।
विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यदि विवाह में साथी की पसंद को अनियमित छोड़ दिया जाता है, तो अनाचारपूर्ण रिश्ते को वैधता मिल सकती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने इस प्रावधान को रद्द करने की मांग करने वाली एक महिला की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उसने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उक्त प्रावधान के अनुसार उसके और उसके दूर के चचेरे भाई के बीच विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया था। 


उनकी अपील को पिछले साल अक्तूबर में एक समन्वय पीठ ने खारिज कर दिया था। पीठ ने महिला के इस तर्क को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि विवादित धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed