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चार बिल्डरों के निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक

Sat, 05 Mar 2016 05:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Sat, 05 Mar 2016 05:00 PM IST
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court put stay on construction work of 4 builders in gautambuddha nagar
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

गौतमबुद्धनगर के दादरी तहसील में बरौला गांव में चार बिल्डरों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने मौके पर दोनों पक्षों को यथास्थिति कायम रखने आदेश दिया है।

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कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। नोएडा अथॉरिटी और प्राइवेट बिल्डरों से छह सप्ताह में इस मामले में जवाब मांगा है। बिल्डरों में आम्रपाली, एम्समैक, फ्यूटेक और मैक्सब्लिस शामिल हैं।

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किसान ओमवीर सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची के वकील शिवाकांत मिश्र का कहना था कि नोएडा अथॉरिटी ने बिना अधिग्रहण किए उनकी 1442.58 वर्ग मीटर भूमि प्राइवेट बिल्डरों को स्थानांतरित कर दी है। प्राइवेट बिल्डर आम्रपाली, एम्समैक, फ्यूटेक और मैक्सब्लिस द्वारा याचीगण को यहां से जबरदस्ती हटाकर निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

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प्रदेश सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि उनके रिकार्ड में विवादित भूमि के अधिग्रहण का कोई उल्लेख नहीं है। संभवत: भूमि स्वामियों ने जमीन सीधे नोएडा अथॉरिटी को पंजीकृत बैनामा करके बेची है।

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