विजय माल्या की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने दोबारा जारी किया आदेश
अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या की बंगलूरू स्थित संपत्ति कुर्क करने के लिए दोबारा आदेश जारी किया है। यह आदेश विदेशी विनिमय अधिनियम (फेरा) उल्लंघन से जुुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिया गया है। अदालत ने माल्या को 4 जनवरी को भगोड़ा घोषित कर दिया था।
ईडी के मुताबिक, माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन के प्रोमोशन के लिए ब्रिटेन में फार्मूला वन रेस के लिए दो लाख पाउंड दिए थे, लेकिन संबंधित नियम व कानून का पालन नहीं किया।
पटियाला हाउस स्थित सीएमएम दीपक सेहरावत ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर मंगलवार को विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए दोबारा आदेश जारी कर दिया।
इससे पहले कोर्ट ने 27 मार्च को यह आदेश जारी किया था। कोर्ट ने अब रिपोर्ट पेश करने के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है। ईडी के विशेष अधिवक्ता एनके माटा ने कहा कि कोर्ट को संपत्ति कुर्क करने संबंधी आदेश पर बंगलूरू पुलिस से रिपोर्ट नहीं मिली है। इसलिए बंगलूरू के पुलिस आयुक्त को एक बार फिर नोटिस जारी कर रिपोर्ट पेश करने निर्देश दिया जाए।
बता दें कि अदालत ने 8 नवंबर को माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अदालत ने इससे पहले 12 अप्रैल को माल्या की गिरफ्तारी के लिए खुला गैरजमानती वारंट जारी किया था।
इसके बाद भी ईडी विजय माल्या तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई थी। कोर्ट ने इससे पहले 4 नवंबर 2016 को माल्या का गैरजमानती वारंट जारी किया था।