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केंद्र के बाद अब दिल्ली सरकार की हिदायत, सिर्फ इतने रुपये में बिकेंगे मास्क और सैनेटाइजर
Sat, 21 Mar 2020 05:24 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 21 Mar 2020 05:24 PM IST
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- फोटो : पीटीआई
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दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने शनिवार को कहा कि चेहरे के मास्क, दस्ताने, साबुन और हैंड सैनेटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुएं राष्ट्रीय राजधानी में उचित मूल्य की दुकानों पर बेची जा सकती हैं।
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इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी कि दुकानदार मास्क और सैनेटाइजर ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, 2 प्लाई मास्क 8, 3 प्लाई 10 रुपये से अधिक में नहीं बेच सकते। सिर्फ यही नहीं 200 मिली. सैनेटाइजर सिर्फ 100 में बेचें।
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पासवान ने कहा, कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी।
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वह आगे बोले, हैंड सैनेटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।
क्या बोले दिल्ली के मंत्री
मंत्री ने कोरोना वायरस के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
हुसैन ने अधिकारियों को जनरल स्टोर, केमिस्ट की दुकानों, फार्मेसियों, दवा निर्माता कंपनियां आदि का नियमित रूप से दौरा करने के लिए निर्देशित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अच्छी गुणवत्ता वाले मास्क और सैनिटाइटर उपलब्ध हैं और इन वस्तुओं को अधिक कीमतों पर नहीं बेचा जा रहा है।
अधिकारी पहले से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के बीच राशन वितरित करते समय लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाना चाहिए।
लाभार्थियों की भीड़ को रोकने के लिए उचित मूल्य की दुकानें सभी दिनों में खाद्य पदार्थों को वितरित करने पर विचार कर सकती हैं। हुसैन ने कहा कि लंबी कतारों में लगने वाले लाभार्थियों को सर्जिकल मास्क या रूमाल का उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है।