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गर्भवती महिलाओं के कोरोना टेस्ट रिजल्ट में लाएं तेजी, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और ICMR को दिए निर्देश
Mon, 22 Jun 2020 04:48 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Mon, 22 Jun 2020 04:48 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीएमआर और दिल्ली सरकार से कहा कि एक गर्भवती महिला की डिलीवरी करने से पहले उसके कोरोना रिपोर्ट आने का 5-7 दिन इंतजार नहीं कर सकते। इसके साथ ही अदालत ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है।
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जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान का यह फैसला एक वकील की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आया जिसमें गर्भवती महिलाओं के टेस्ट रिपोर्ट को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। अदालत ने कहा कि अगर टेस्ट रिपोर्ट 5-7 दिन में आएगी तो अस्पताल कहेंगे नई रिपोर्ट लेकर आओ।
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याचिका की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि इसमें तेजी लाइए। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है क्योंकि दिल्ली सरकार और आईसीएमआर दोनों ने ही याचिका का कोई जवाब दाखिल नहीं किया था।
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अदालत ने आईसीएमआर और दिल्ली सरकार दोनों को 12 जून को नोटिस जारी कर 22 जून तक जवाब मांगा था। आईसीएमआर और दिल्ली सरकार से जवाब न मिलने से नाराज पीठ ने कहा कि जब हम आपको नोटिस जारी करते हैं तो लापरवाह रवैया न अपनाएं।
अदालत ने कहा कि प्राधिकरणों को सिर्फ इतना करना था कि जरूरी कदम उठाएं और भविष्य में क्या करने वाले हैं वो बताना था। हालांकि हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया और ज्यादा समय की मांग की गई है।