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बुजुर्ग महिला को परेशान करने वाले बैंक पर हर्जाना
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 05 Nov 2014 02:35 AM IST
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दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला को परेशान करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को 25 हजार रुपये का मुआवजा पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। बैंक बार-बार पीड़िता का चेक बाउंस कर रहा था। इससे परेशान होकर पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़िता सुनैना मलिक को 25 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे व मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि डेढ़ लाख रुपये के चेक को क्लियर करने के लिए पर्याप्त धनराशि पीड़िता के खाते में थी।
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फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बार-बार चेक बाउंस होने के कारण पीड़िता को बेहद परेशान होना पड़ा। वह चेक बाउंस से परेशान होकर गाजियाबाद स्थित बैंक से पैसा निकालकर सार्वजनिक परिवहन में अपने घर द्वारका आने को मजबूर हुई। इस मामले में बैंक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है।
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शिकायत के मुताबिक पीड़िता ने पीएनबी से डेढ़ लाख रुपये निकालने के लिये अन्य बैंक में चेक डिपोजिट किया था। गाजियाबाद स्थित पीएनबी ने अपर्याप्त धनराशि होने का तर्क देते हुये चेक को क्लीयर करने से इंकार कर दिया था।
पीड़िता छह जनवरी 2011 को बैंक गई तो उसे चेक क्लीयर होने का आश्वासन दिया गया था लेकिन इसके बाद भी उसका चेक बाउंस कर दिया गया था। इससे परेशान होकर उसने 27 फरवरी 2011 को विवश होकर स्वयं शाखा से पैसा निकाला था।