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चावड़ी बाजार इमारत हादसा: मलबे से एक और शव मिला, अब तक सात लोगों की हो चुकी है मौत; रेस्क्यू जारी

Sun, 08 Nov 2026 09:54 AM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 08 Nov 2026 09:54 AM IST
सार

पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। बचाव अभियान के दौरान 66 वर्षीय लुछमन मुखिया का शव बरामद हुआ। यह निर्माणाधीन इमारत बिना मंजूरी और घटिया सामग्री से बन रही थी। 

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Chawri Bazar building collapse Another dead body recovered from debris
चावड़ी बाजार इमारत हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के चावड़ी बाजार में ढही एक इमारत से बचाव अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया गया है। यह इमारत प्रॉपर्टी नंबर 4047, गली शीश महल, गली सहतारा में स्थित है। इस बरामदगी के साथ, हादसे में मरने वालों की कुल संख्या अब सात हो गई है। बरामद हुए मृतक की पहचान 66 वर्षीय लुछमन मुखिया के रूप में हुई है। वह रजई मुखिया के पुत्र थे। लुछमन मुखिया बिहार के दरभंगा जिले के ग्राम जकौली, पोस्ट बाथो, जकौली के निवासी थे। उनके शव को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए डॉ. एलएनजेपी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है।

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गुरुवार को हुआ था हादसा
पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार सुबह करीब 9:50 बजे निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई थी। हादसे में दो लोगों की तुरंत मौत हो गई थी। 

पहले जान गंवा चुके छह लोगों की पहचान
संजीत कुमार, पुत्र खोखो राम, खगड़िया (बिहार)  
किशोरी साह, पुत्र तिलो साह, सहरसा (बिहार)  
पंकज शर्मा, पुत्र हजारी शर्मा, खगड़िया (बिहार)  
विपिन राम, पुत्र विलास राम, दिल्ली  
शांतु, पुत्र शंकर मुखिया, खगड़िया (बिहार)  
दिनेश साह, पुत्र पुलिस शाह, खगड़िया (बिहार)

बिना मंजूरी के बन रही थी इमारत
आरोप है कि 50 वर्गमीटर के भूखंड पर आवश्यक मंजूरी लिए बिना इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक अधिकारी ने बताया कि इस इमारत का कोई भवन नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया था। नगर निगम के अनुसार, इमारत का निर्माण तीसरी मंजिल तक पहुंच गया था और छत की स्लैब डालने का काम चल रहा था, तभी वह ढह गई। अधिकारी ने बताया कि निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप नहीं थी और ठीक से सेट भी नहीं हुई थी। इसी वजह से इमारत ढह गई।
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पुलिस ने पहले ही एमसीडी को किया था आगाह
दिल्ली पुलिस ने जून में ही इस संपत्ति पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी को आगाह किया था। 15 जून को हौज काजी थाने के एसएचओ ने एमसीडी के सिटी सदर पहाड़गंज जोन को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की जानकारी दी थी। इसमें जमीन के मालिक और ठेकेदार के रूप में फरकान की पहचान बताई गई थी। पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 
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