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ईकोटास बैंक के एमडी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जिला जज की कोर्ट में किया तलब
Sat, 16 Mar 2019 03:55 AM IST
vivek shukla
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 16 Mar 2019 03:55 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने इंकोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी पीएन वासुदेवा समेत चार पदाधिकारियों के खिलाफ परिवाद का मुकदमा दर्ज हुआ है। अदालत में पिछले दिनों बैंक के ही ब्रांच हेड ने बिना नोटिस दिए नौकरी से निकालने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी।
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अधिवक्ता प्रदीप कुमार सक्सेना ने बताया कि गोविंदपुरम के रहने वाले राजीव कुमार चौहान ने की ओर से उन्होंने पिछले दिनों सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। राजीव कुमार का कहना है की वह गाजियाबाद के जल निगम के सामने स्थित इंकोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की ब्रांच में तैनात थे, जहां उनका पद ब्रांच हेड था।
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उनका आरोप है कि पिछले दिनों बैंक के पदाधिकारियों ने उन्हें बिना नोटिस दिए ही नौकरी से हटा दिया। जब उन्होंने इस बारे में बैंक के कुछ पदाधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्होंने इस बारे में बताने से मना कर दिया और उन्हें ऑफिस से हटा दिया।
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इसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत एसएसपी की, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके आधार पर जिला जज की अदालत में बैंक के एमडी पीएन वासुदेवा, जोनल हेड अमन गुप्ता, रीजनल हेड ऑफिसर सोमेश गंभीर और मैनेजर के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक अप्रैल को चारों आरोपियों को तलब किया है।