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Swati Maliwal case: बिभव कुमार ने जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, 14 जून को सूचीबद्ध होगी याचिका
Wed, 12 Jun 2024 08:35 PM IST
श्याम जी.
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 12 Jun 2024 08:35 PM IST
सार
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिभव कुमार की जमानत याचिका पर 14 जून को हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है।
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बिभव कुमार
- फोटो : एएनआई
विस्तार
सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत याचिका 14 जून को उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है। बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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तीस हजारी की एक निचली अदालत ने सात जून को यह कहते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह गंभीर और संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में बिभव ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि उनकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।
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जमानत अस्वीकृति आदेश पारित करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि उपरोक्त एफआईआर के संबंध में सभी सबूत आईओ द्वारा एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करने में मालीवाल द्वारा कोई पूर्व-ध्यान नहीं किया गया था और उनके आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता था।
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