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Air Pollution : एनसीआर में ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया पर पटाखों की बिक्री पर रोक, दिल्ली पुलिस ने लिखा पत्र

Sat, 12 Jul 2025 02:21 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 12 Jul 2025 02:21 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये निर्देश दिए हैं।

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Ban on sale of firecrackers on e-commerce and social media
Firecrackers - फोटो : Meta AI

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की लिस्टिंग और डिलीवरी तुरंत बंद करें। दिल्ली पुलिस ने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये निर्देश दिए हैं।

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दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लिखित संदेश में सभी ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का पालन करने के लिए कहा है। इन प्लेटफॉर्म्स को पटाखों से जुड़े सभी उत्पादों को हटाने और दिल्ली में रहने वाले ग्राहकों के लिए खरीदारी विकल्प को बंद करने के लिए कहा गया है।
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दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई दिल्ली सरकार की ओर से 19 दिसंबर, 2024 के आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों और 6 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में की गई टिप्पणियों के बाद की है।
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अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, शहर में पटाखों की बिक्री या डिलीवरी को रोकने के लिए स्थान-आधारित प्रतिबंध भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्लेटफॉर्म्स को एक स्पष्ट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करनी होगी कि उपयोगकर्ताओं को दिल्ली में पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर प्रतिबंध के बारे में सूचित किया जाए।


होटलों को भी दिए गए आदेश
पुलिस ने शहर भर के सभी बैंक्वेट हॉल, विवाह स्थलों, होटलों, गेस्टहाउस और समारोह स्थलों को भी परामर्श जारी किया है। विशेष पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए पूर्ण और बिना शर्त प्रतिबंध को देखते हुए, किसी भी उल्लंघन पर संबंधित कानूनों के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।
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