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Delhi NCR News: विकास यादव से जुड़े अपहरण मामले में आरोपी को जमानत
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- विकास यादव एक पूर्व भारतीय सरकारी अधिकारी है, जिस पर अमेरिकी अधिकारियों ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की नाकाम साजिश में कथित भूमिका का आरोप है
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने विकास यादव से जुड़े जबरन वसूली और अपहरण मामले में सह-आरोपी को जमानत दे दी है। विकास यादव एक पूर्व भारतीय सरकारी अधिकारी है, जिस पर अमेरिकी अधिकारियों ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की नाकाम साजिश में कथित भूमिका का आरोप लगाया है। जलालुद्दीन उर्फ समीर की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छह जनवरी, 2024 को एफआईआर दर्ज होने के तीन सप्ताह बाद शिकायतकर्ता और आरोपी के एक साथ थाईलैंड की यात्रा करने के निर्विवाद सबूत हैं, जिससे प्रथम दृष्टया संदेह पैदा होता है।
आदेश में अदालत ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता राज कुमार वालिया ने आरोप लगाया था कि 17 दिसंबर, 2023 को सह-आरोपी विकास यादव और अब्दुल्ला खान ने उनका अपहरण कर हमला किया और लूटपाट की। यादव ने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से काम कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें आरोपी जो कथित तौर पर दुबई में रहता था। उसको वीडियो कॉल कर हवाला भुगतान की मांग करने के लिए मजबूर किया था। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर कोई नशीला इंजेक्शन दिया गया, पीटा गया और नकदी, आभूषण और चेक सहित कीमती सामान लूट लिया गया।
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अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने फिरौती के लिए अपहरण, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी, डकैती, आपराधिक षड्यंत्र और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों के साथ एक एफआईआर दर्ज की। अदालत ने कहा कि यादव और खान को पहले गिरफ्तार किया गया था और उनकी निशानदेही पर कुछ बरामदगी भी हुई थी। जलालुद्दीन को इस साल एक जुलाई को आपराधिक षड्यंत्र में उसकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने विकास यादव से जुड़े जबरन वसूली और अपहरण मामले में सह-आरोपी को जमानत दे दी है। विकास यादव एक पूर्व भारतीय सरकारी अधिकारी है, जिस पर अमेरिकी अधिकारियों ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की नाकाम साजिश में कथित भूमिका का आरोप लगाया है। जलालुद्दीन उर्फ समीर की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छह जनवरी, 2024 को एफआईआर दर्ज होने के तीन सप्ताह बाद शिकायतकर्ता और आरोपी के एक साथ थाईलैंड की यात्रा करने के निर्विवाद सबूत हैं, जिससे प्रथम दृष्टया संदेह पैदा होता है।
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आदेश में अदालत ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता राज कुमार वालिया ने आरोप लगाया था कि 17 दिसंबर, 2023 को सह-आरोपी विकास यादव और अब्दुल्ला खान ने उनका अपहरण कर हमला किया और लूटपाट की। यादव ने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से काम कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें आरोपी जो कथित तौर पर दुबई में रहता था। उसको वीडियो कॉल कर हवाला भुगतान की मांग करने के लिए मजबूर किया था। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर कोई नशीला इंजेक्शन दिया गया, पीटा गया और नकदी, आभूषण और चेक सहित कीमती सामान लूट लिया गया।
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अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने फिरौती के लिए अपहरण, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी, डकैती, आपराधिक षड्यंत्र और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों के साथ एक एफआईआर दर्ज की। अदालत ने कहा कि यादव और खान को पहले गिरफ्तार किया गया था और उनकी निशानदेही पर कुछ बरामदगी भी हुई थी। जलालुद्दीन को इस साल एक जुलाई को आपराधिक षड्यंत्र में उसकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया।