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गोवा हादसे के बाद: दिल्ली में फायर सेफ्टी और लाइसेंसिंग प्रक्रिया सख्त, रेस्टोरेंट-होटलों पर बढ़ेगी निगरानी
Thu, 11 Dec 2025 01:24 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 11 Dec 2025 01:24 AM IST
सार
रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, बार, क्लब और शादी समारोह स्थलों में उपकरणों की कड़ी जांच और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गोवा में हुए अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को और कठोर बनाने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, बार, क्लब और शादी समारोह स्थलों में उपकरणों की कड़ी जांच और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
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दिल्ली सरकार ने शहर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और राजधानी के सभी रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पब और बैंक्वेट हॉल में फायर सेफ्टी मानकों की जांच शुरू की गई है। मंत्री ने एक बैठक कर मौजूदा लाइसेंसिंग और नियामक ढांचे की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर नहीं रहीं, जिसके कारण दिल्ली में बार-बार हादसे हुए। अब पूरे सिस्टम में व्यापक बदलाव लाए जा रहे हैं।
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त्योहारों को लेकर बढ़ाई सख्ती
दिल्ली अग्निशमन सेवा ने क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर रेस्टोरेंट, होटल, क्लब और बार में तत्काल निरीक्षण शुरू कर दिए हैं। इन निरीक्षणों में दिल्ली फायर सर्विस नियमावली 2010 के नियम 33 के तहत सभी सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार ने जीएसटी विभाग और एमसीडी को निर्देश दिए हैं कि वे पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अस्थायी ढांचों और पंडालों से संबंधित विस्तृत डेटा अग्निशमन सेवा के साथ साझा करें। यह संयुक्त डेटा जोखिम मूल्यांकन, केंद्रित निरीक्षण और समय पर कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगा।
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नागरिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं - आशीष सूद
मंत्री ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के बेड़े में ऐसे आधुनिक उपकरण और मशीनें जोड़ी जा रही हैं, जो संकरी गलियों से लेकर ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक तेजी से पहुंच सकें। सरकार का स्पष्ट मत है कि मानव जीवन सर्वोपरि है और नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाइसेंस जारी करने की प्रणाली, फायर क्लियरेंस और विभागों के बीच डेटा साझा करने में भी कड़ाई लागू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अगर किसी प्रतिष्ठान में लगातार नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।