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आप विधायक मारपीट मामले में दोषी करार, सितंबर 2016 में की थी लड़ाई

Wed, 01 Aug 2018 11:14 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 01 Aug 2018 11:14 PM IST
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aap MLA Conviction in 2016 fighting
file

पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने तुगलकाबाद से आप विधायक सहीराम पहलवान को एक युवक से मारपीट का दोषी करार दिया है। विधायक पर सितंबर 2016 में युवक की पिटाई करने का आरोप था।

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अदालत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता योगेंद्र बिधूड़ी के बयान को भरोसेमंद मानते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष सहीराम व उसके दो सहयोगियों सुभाष व ललित पर लगे आरोपों को साबित करने में पूरी तरह कामयाब रहा है। दवा लेने जा रहे योगेंद्र का रास्ता रोककर उस पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। इसमें उसे चोट आई थी।
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दोषियों की सजा पर 7 अगस्त को दलीलें सुनी जाएंगी। गौरतलब है कि इस मामले में दोषियों को तीन साल तक कैद व जुर्माने की सजा हो सकती है। दोषियों ने आरोपों का खंडन करते हुए झूठे मामले में फंसाने का तर्क रखा था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। दोषियों का कहना था कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की और वह मौके पर मौजूद ही नहीं थे।
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दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में योगेंद्र ने कहा था कि तेहखंड स्थित उसके घर के बाहर सीमेंट की सड़क बनाई जा रही थी। विधायक सही राम ने निर्माण की निगरानी कर रहे सुपरवाइजर को धमकाकर 18 व 19 सितंबर 2016 की रात उसके घर के सामने सड़क बनाने से रोक दिया था। शिकायतकर्ता ने विधायक से इसका कारण पूछा तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

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