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दिल्ली, चंडीगढ़ के बाद हरियाणा में भी महिलाओं के लिए हेलमेट जरूरी, यहां से जान लें नियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 20 Sep 2018 11:13 PM IST
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हरियाणा में भी अब दोपहिया वाहन चालक महिलाओं को हेलमेट पहनना ही होगा। चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य होने के बाद अब मनोहर लाल सरकार ने भी इसे जरूरी कर दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश में अब दोपहिया वाहन सवार महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि महिला किसी पुरुष चालक के पीछे दोपहिया वाहन पर बैठी है तो उसे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा।
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चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए हेल्मेट अनिवार्य करने के साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकारों को भी एडवाइजरी जारी की थी। हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए हेलमेट को जरूरी कर दिया है। हेल्मेट न पहनने वाली महिलाओं का चालान किया जाएगा और जुर्माना लगेगा।
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इस बारे में परिवहन विभाग जिलों को जल्द ही लिखित आदेश जारी कर देगा। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से ही महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने का प्रावधान है। अब इन नियमों को हरियाणा में सख्ती से लागू किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर महिलाओं का चालान तो होगा ही जुर्माना भी लगेगा। याद रहे कि हरियाणा में हर साल लगभग 12 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें साढ़े चार से साढ़े पांच हजार लोगों की मौत हो जाती है। अधिकतर मौतें जीटी रोड पर और अधिक भीड़ वाले इलाकों में होती हैं।
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