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Punjab: अब कार में पीछे बैठे शख्स ने नहीं लगाई सीट बेल्ट तो कटेगा चालान, सख्ती से यह नियम लागू करने का निर्देश
Fri, 09 Feb 2024 11:29 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 09 Feb 2024 11:29 PM IST
सार
अब अगर आप पंजाब की सड़कों पर निकले और आपकी कार में पीछे बैठे शख्स ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपको चालान भरना पड़ सकता है। एडीजीपी ट्रैफिक ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पंजाब में अब कार या मोटर व्हीकल की पिछली सीट पर बैठकर यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनका चालान किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए पुराने संशोधन के तहत इस नियम को सख्ती से लागू किए जाने को लेकर पंजाब पुलिस ने यह कदम उठाया है।
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एडीजीपी ट्रैफिक ने इस संदर्भ में प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को नियम को सख्ती से लागू करने को कहा है ताकि सड़क हादसों के दौरान कार या मोटर व्हीकल में पीछे बैठे यात्रियों की हादसे में जान जाने से बचाई जा सके।
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हाल ही में पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की है ताकि पंजाब में हर साल करीब छह हजार लोगों की सड़क हादसे में होने वाली मृत्यु को रोका जा सके। सड़क हादसे में लोगों की जान बचाने की दिशा में इस पुराने कानून को अब पंजाब में सख्ती से लागू किया जाएगा।
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एडीजीपी ट्रैफिक ने इस संदर्भ में प्रदेश के सभी एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को जो आदेश जारी किए हैं, उसमें लिखा गया है कि वे अपने अधीन तैनात ट्रैफिक एजुकेशन सेल के प्रभारियों को निर्देश दें कि वे आम जनता और अपने क्षेत्र में चलने वाले पीसीआर प्रमुख-अधिकारी, पुलिस थाने, चौकियों, अधिकारियों को सूचित करें।
वाहन चालकों को बैठा कर बताया जाए कि वे जब भी वाहन चलाएंगे तो अगली के साथ पिछली सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएंगे। अगर कोई गनमैन ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठता है तो वह भी सीट बेल्ट लगाएगा। इसके अलावा सरकारी वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वाले कोई भी अधिकारी या आम जनता अपने चार पहिया वाहन में भी सीट बेल्ट लगाकर बैठेंगे। अगर कोई इस कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।