फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Use of Chinese thread now banned till April 20

चीनी डोर पर प्रशासन का फैसला

Fri, 19 Feb 2021 11:38 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 19 Feb 2021 11:38 PM IST
विज्ञापन
Use of Chinese thread now banned till April 20
चंडीगढ़। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए चीनी डोर रखने, बेचने और इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी की समय सीमा बढ़ा दी है। आदेश के अनुसार, चीनी डोर से पतंग उड़ाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
विज्ञापन

आदेश में डीसी ने कहा है कि शहर में अभी भी पतंग उड़ाने के लिए चीनी डोर का इस्तेमाल हो रहा है। सीआरपीसी 144 के तहत इस पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशानुसार, शहर में इस प्रकार की डोर रखना, बेचना व इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि चीनी डोर प्लास्टिक कोटेड होती है और न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी खतरनाक होती है। यह नॉन-बायोडिग्रेडेबल भी है। चीनी डोर की चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके हैं। वहीं, कई पक्षियों की मौत भी हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले ही कुराली में चीनी डोर की चपेट में आने से बाइक चालक सुखविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें 8 टांके लगाने पड़े थे। फिलहाल जीएमएसएच-16 में उनका इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed