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Chandigarh News: संपत्ति कर में छूट का लाभ लेने को दो दिन बाकी, एक जून से 25 फीसदी लगेगा जुर्माना
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चंडीगढ़। संपत्ति कर में छूट का लाभ लेने के लिए अब सिर्फ दो दिन का समय बाकी रह गया है। नगर निगम की तरफ से एक सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा गया है कि आवासीय और वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत सरकारी भूमि के संपत्ति कर को जमा कराने पर 31 मई तक ही छूट दी जाएगी। इसके बाद 25 फीसदी जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही ब्याज भी देना होगा।नगर निगम की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए सभी प्रकार की संपत्तियों, भूमि का संपत्ति कर व सेवा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई है। आवासीय भूमि और भवन के लिए 31 मई से पहले 20 फीसदी तक की छूट है, जबकि 31 मई के बाद 25 फीसदी तक का जुर्माना है। वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत सरकारी भूमि और भवन का 31 मई से पहले संपत्ति कर जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट है। 31 मई के बाद संपत्ति कर व सेवा शुल्क जमा कराने वाले व्यक्ति को 25 फीसदी का जुर्माना देना होगा। साथ ही एक अप्रैल 2023 से 12 फीसदी प्रतिवर्ष उस महीने के अंत तक, जिसमें भुगतान किया गया है, ब्याज भी लगेगा। निगम की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति कर लोग अब सिर्फ नकद या ऑनलाइन ही जमा करा सकेंगे। चेक या डिमांड ड्राफ्ट से संपत्ति कर जमा कराने की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। यह सुविधा 26 मई तक ही उपलब्ध थी।
इन माध्यमों से जमा कर सकते हैं संपत्ति कर
निगम की तरफ से बताया गया कि संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसके अलावा शहर के किसी भी संपर्क केंद्र में नकद जमा किया जा सकता है। संपत्ति कर से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए सेक्टर-17 स्थित निगम दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर मदद ले सकते हैं या 0172-5021618 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि नगर निगम के अनुसार शहर में करीब 1.30 लाख करदाता हैं। निगम की तरफ से उनके पते या ईमेल आईडी पर बिल भेजा गया है। गांवों में व्यावसायिक संपत्तियों और विभिन्न कॉलोनियों में मकान मालिकों को भी बिल भेजे गए हैं।
वर्ष 2022-23
वर्ग करदाता राशि
आवासीय 43,433 12.48 करोड़
व्यावसायिक 13,575 28.93 करोड़
कुल 57,008 41.41 करोड़
वर्ष 2023-24
वर्ग करदाता राशि
आवासीय 53,878 11.10 करोड़
व्यावसायिक 12632 23.22 करोड़
कुल 66510 34.32 करोड़
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इन माध्यमों से जमा कर सकते हैं संपत्ति कर
निगम की तरफ से बताया गया कि संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसके अलावा शहर के किसी भी संपर्क केंद्र में नकद जमा किया जा सकता है। संपत्ति कर से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए सेक्टर-17 स्थित निगम दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर मदद ले सकते हैं या 0172-5021618 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि नगर निगम के अनुसार शहर में करीब 1.30 लाख करदाता हैं। निगम की तरफ से उनके पते या ईमेल आईडी पर बिल भेजा गया है। गांवों में व्यावसायिक संपत्तियों और विभिन्न कॉलोनियों में मकान मालिकों को भी बिल भेजे गए हैं।
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वर्ष 2022-23
वर्ग करदाता राशि
आवासीय 43,433 12.48 करोड़
व्यावसायिक 13,575 28.93 करोड़
कुल 57,008 41.41 करोड़
वर्ष 2023-24
वर्ग करदाता राशि
आवासीय 53,878 11.10 करोड़
व्यावसायिक 12632 23.22 करोड़
कुल 66510 34.32 करोड़