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हरियाणाः नियमों को ताक पर रखकर हुए शिक्षकों के तबादले रद्द
Mon, 23 Dec 2019 04:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 23 Dec 2019 04:06 AM IST
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हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में नियमों को ताक पर रखकर हुए शिक्षकों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं। गलत तरीके से ली गई प्रतिनियुक्ति भी निरस्त मानी जाएंगी। प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में समितियां गठित की हैं।
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ये समितियां जरूरतमंद शिक्षकों केतबादले और प्रतिनियुक्ति के लिए संस्तुति देंगी। सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए डीसी के अलावा सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिविल सर्जन और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अस्थायी तबादलों की संस्तुति करेंगे। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने सभी डीसी, सिविल सर्जन, डीईओ और डीईईओ को पत्र के जरिये नई व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए हैं।
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हर जिले में समितियां बुधवार को बैठक करेंगी। तबादले के इच्छुक शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के जरिए अर्जी देनी होगी। शिक्षा निदेशालय से नए स्टेशन के आदेश जारी होंगे। प्रदेश सरकार ने उन शिक्षकों को तगड़ा झटका दिया है जो एक साथ तीस दिन या उससे ज्यादा सीसीएल या अर्जित अवकाश लेगा, उसे वर्तमान स्टेशन पर पोस्टिंग नहीं मिलेगी।
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शिक्षा निदेशालय ऐसे महिला व पुरुष शिक्षकों को नई जगह नियुक्ति देगा। शिक्षा निदेशक नियुक्ति को मंजूरी देंगे। निजी स्कूलों की मान्यता का विवाद खत्म करने के लिए सरकार ने अनेक विभागों की उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी निर्णय बीते दिनों सीएम और शिक्षा मंत्री की बैठक में लिया है।
सरपंच की अर्जी पर सात दिन में तैनात होंगे सक्षम युवा
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरा करने केलिए सरकार अब सक्षम युवाओं की मदद लेने जा रही है। सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सरपंच की अर्जी पर स्कूल मुखिया सात दिन में नियुक्ति देंगे। डीईऱ्ईओ व बीईईओ इनकी नियुक्ति पर मुहर लगाएंगे।