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1500 रुपये महीने लेने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल को चार साल की सजा

Sun, 08 Mar 2020 02:30 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2020 02:30 AM IST
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Traffic constable charged for Rs 1500 for four years imprisonment
चंडीगढ़। चालान न काटने की एवज में ऑटो वाले से 1500 रुपये महीना लेने वाले ट्रैफिक हेड कांस्टेबल दलबीर सिंह को सीबीआई की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बीते वीरवार को सीबीआई की अदालत ने दलबीर को दोषी ठहराया था। जुलाई 2014 में सीबीआई ने पीजीआई चौक के पास दलबीर को 1500 रुपये लेते गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ऑटो चालक जौरा सिंह ने सीबीआई को शिकायत में बताया था कि उसके पास 30 ऑटो हैं। सभी ऑटो पीजीआई से लेकर बस स्टैंड तक चलते हैं। पीजीआई चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल दलबीर सिंह उसके ऑटो चालकों को रोककर तंग करता है।
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हेड कांस्टेबल बिना किसी कारण चालान काट रहा है। जौरा सिंह ने हेड कांस्टेबल दलबीर सिंह से संपर्क किया तो उसने कहा कि महीने के तीन हजार रुपये दे तो उसके बाद पूरे शहर में कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला उसके ऑटो को नहीं रोकेगा। दोनों के बीच पर एक ऑटो 50 रुपये (कुल 1500) में सौदा हुआ। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने पीजीआई चौक के पास ट्रैप लगाकर दलबीर सिंह को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
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