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आज और कल वीकेंड कर्फ्यू, बंद रहेंगी गैर-अनिवार्य दुकानें, बाहर निकलने पर भी रोक

Sat, 05 Jun 2021 02:25 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 05 Jun 2021 02:25 AM IST
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Today and tomorrow weekend curfew, non-essential shops will remain closed
चंडीगढ़। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार भी वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। दो दिन सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही मंजूरी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो दुकानें खुलेंगी, उनको सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति रहेगी।
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होम डिलिवरी के लिए दूध, फल, सब्जी, राशन आदि की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। वहीं, गैर-अनिवार्य दुकानें दोनों दिन पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं लेकिन अध्यापकों को जरूरत के अनुसार स्कूल व कॉलेज आना पड़ सकता है। प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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वर्तमान में प्रशासन ने सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से चार बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते से लोगों को कई अन्य रियायतें भी दी जाएंगी।
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