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बिजली का लोड बढ़वाना है तो यहां ध्यान दें
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Thu, 14 Nov 2013 01:39 PM IST
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हरियाणा बिजली वितरण निगम (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) नलकूप उपभोक्ताओं के लिए अनाधिकृत रूप से बढ़ाए गए लोड को स्वैच्छिक घोषणा योजना (वीडीएस) के तहत शामिल करेगा।
योजना अवधि के दौरान किसानों की ओर से अनाधिकृत रूप से बढ़ाए गए लोड को 30 नवंबर तक बगैर जुर्माना नियमित करने की सुविधा दी जा रही है।
पंचकूला के उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि कृषि नलकूप उपभोक्ता बढ़ाए गए लोड को प्रार्थना व सहमति-पत्र पर घोषित कर सकते हैं।
लोड नियमित करवाने के लिए कोई नियम व शर्तों के पत्र व शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। उनके लोड बगैर जुर्माना लिए नियमित कर दिए जाएंगे।
उपभोक्ताओं को टेस्ट रिपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि खपत व प्रतिभूति राशि के साथ स्वयं लिखित फार्म देना होगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता ही उठा सकते हैं, जो निगम के बकायादार नहीं हैं या जिन्होंने अपनी पूरी बकाया राशि का अदायगी कर दी है।
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योजना अवधि के दौरान किसानों की ओर से अनाधिकृत रूप से बढ़ाए गए लोड को 30 नवंबर तक बगैर जुर्माना नियमित करने की सुविधा दी जा रही है।
पंचकूला के उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि कृषि नलकूप उपभोक्ता बढ़ाए गए लोड को प्रार्थना व सहमति-पत्र पर घोषित कर सकते हैं।
लोड नियमित करवाने के लिए कोई नियम व शर्तों के पत्र व शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। उनके लोड बगैर जुर्माना लिए नियमित कर दिए जाएंगे।
उपभोक्ताओं को टेस्ट रिपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि खपत व प्रतिभूति राशि के साथ स्वयं लिखित फार्म देना होगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता ही उठा सकते हैं, जो निगम के बकायादार नहीं हैं या जिन्होंने अपनी पूरी बकाया राशि का अदायगी कर दी है।