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एडमिशन पर की आनाकानी, तो प्राइवेट स्कूलों पर ऐसे लगाम लगाने की तैयारी

Thu, 06 Apr 2017 09:50 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 06 Apr 2017 09:50 AM IST
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The NOC of the private schools that do not have vacant seats will be back
बच्चों की एडमिशन
स्कूल अब गरीब बच्चों की एडमिशन को लेकर आनाकानी नहीं कर पायेंगे। अगर  स्कूल ऐसा करते हैं तो सरकार उन पर लगाम लगाएगी। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नियम-134ए के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए खाली सीटें सार्वजनिक न करने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सीटें न बताने वाले लगभग 2500 स्कूलों की एनओसी वापस लेने का निर्णय लिया है। इससे उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि कक्षा-2 से कक्षा-12 तक की खाली सीटों की सूचना विभाग को देने के लिए सभी स्कूलों को 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा। 
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उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी स्कूल एक सप्ताह में सूचना विभाग को दे देंगे। अब तक लगभग 2500 स्कूलों ने ही जानकारी विभाग को दी है। उन्होंने कहा कि मंडल आयुक्तों को हरियाणा स्कूल एजुकेशन नियम 158-ए के तहत फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यदि कोई प्राइवेट स्कूल नियम के विरुद्ध जाता है तो अभिभावक स्कूल के खिलाफ शिकायत कर सकता है। पिछले दिनों गुरुग्राम व फरीदाबाद के कुछ अभिभावकों ने शिकायत की थी, जिसमें स्कूलों को कहा गया था कि वे बड़ी हुई फीस न लें।
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बावजूद इसके कुछ स्कूल विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा परिणाम व स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों ने 31 दिसंबर 2016 तक फार्म-6ए जमा नहीं कराया है, वे स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ा सकते और ऐसे स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी।
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