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Chandigarh News: राज्यसभा उपचुनाव फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर चार नवंबर तक मांगा जवाब

Wed, 15 Oct 2025 08:07 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 08:07 PM IST
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The High Court has issued notices to all parties in the Rajya Sabha by-election fraud case and sought their response by November 4.
-नवनीत चतुर्वेदी व पंजाब सरकार की याचिका पर तलब किया जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्यसभा उपचुनाव फर्जीवाड़े के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जनता पार्टी (इंडिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी व पंजाब सरकार की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर चार नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
चतुर्वेदी ने अपने खिलाफ दर्ज फर्जीवाड़े से जुड़े मामले को पंजाब से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। चतुर्वेदी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जिन दस विधायकों ने चतुर्वेदी के नाम का प्रस्ताव किया था उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए। उन पर राजनीतिक दबाव बनाया गया। इसके बाद उन्हीं विधायकों पर दबाव डालकर चतुर्वेदी के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर कई एफआईआर दर्ज कर दी गईं। चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट से 10 दिनों की अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार राज्य पुलिस का दुरुपयोग कर विपक्षी उम्मीदवारों को डराने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।
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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा- चतुर्वेदी ने क्या गुनाह किया
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि चतुर्वेदी ने आखिर क्या गुनाह किया है? पंजाब सरकार ने कहा कि चतुर्वेदी ने कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं और दस्तावेज नकली हैं। अदालत ने जब पूछा कि सरकार को यह जानकारी कहा से मिली तो एजी ने कहा कि सारे दस्तावेज ही फर्जी हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आपके विधायक अब आपके साथ नहीं हैं तो आप चतुर्वेदी के पीछे क्यों पड़े हैं? पंजाब सरकार ने कहा कि चतुर्वेदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हैं लेकिन चंडीगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दे रही। हमारे काम में दखल दिया जा रहा है।
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सरकार ने कहा- विधायक प्रस्ताव से इन्कार कर रहे
सरकार ने दावा किया कि जिन विधायकों के नाम चतुर्वेदी ने प्रस्तावक के रूप में दिए थे वे अब इससे इन्कार कर रहे हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कोई प्रस्ताव किया था या उनसे मुलाकात भी की थी। चतुर्वेदी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें बताया जाए कि चतुर्वेदी के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं ताकि वे कानूनी रूप से जवाब दे सकें। सुनवाई के अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि जब गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं तो हम इस पर फिलहाल कोई राहत नहीं दे सकते।

यह है मामला
नवीन चतुर्वेदी ने 6 और 13 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद कुछ आप विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में फर्जी तरीके से लगाए गए हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस ने लुधियाना, मोगा और मानसा समेत कई जिलों में एक ही घटना से जुड़ी कई एफआईआर दर्ज कर दीं। इस मामले में पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने यह कहते चतुर्वेदी को पंजाब पुलिस को सौंपने से इन्कार कर दिया कि उन्होंने लिखित में सुरक्षा की मांग की है। इस मुद्दे पर पंजाब और चंडीगढ़ की पुलिस आमने-सामने आ गई।
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