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Chandigarh News: हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को मिलेगा 16.29 लाख का मुआवजा

Thu, 07 Mar 2024 02:41 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 02:41 AM IST
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The families of those who lost their lives in the accident will get compensation of Rs 16.29 lakh.
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 16 लाख 29 हजार 928 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि वाहन चालक, वाहन मालिक और वाहन बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता ने 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 05 अगस्त 2020 को सुबह 11 बजे 59 वर्षीय अमर सिंह स्कूटर पर बनूड़ से जीरकपुर जा रहा था। उनका बेटा दूसरी बाइक पर उनके साथ जा रहा था। जब वह बस्सी इसे खान के पास गुरु मच्छी फार्म के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उन्हें सिविल अस्पताल बनूड़ लेकर जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर-32 जीएससीएच अस्पताल रेफर कर दिया। 6 अगस्त 2020 को इलाज के दौरान अमर सिंह की मौत हो गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अमर सिंह खेतीबाड़ी और दूध का व्यापार करके पचास हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। वहीं, उन्होंने आरोप लगाया था कि कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण हादसा हुुआ।
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