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Chandigarh News: हादसे में जान गंवाने वाले दो मृतक के परिवारों को मिलेगा 56 लाख रुपये मुआवजा
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चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के चंबा में अक्तूबर 2020 शादी समारोह से लौटते वक्त वक्त ड्राइवर के उतावनेपन व लापरवाही से अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटती हुई नीचे खड्डे में जा गिरी थी। इसमें दो अलग -अलग परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मृतक के परिवारों को 56 लाख रुपये मुआवजा मंजूर हुआ है। पहले मामले में चंबा निवासी 34 वर्षीय मृतक अनिल कुमार की 34 वर्षीय पत्नी, 6 और 2 साल के बच्चे, 55 वर्षीय मां और 62 वर्षीय पिता याची थे। मृतक सरकारी बस में परिचालक के रूप में तैनात था। अनिल की मौत मामले में ट्रिब्यूनल ने उसके परिवार के लिए 9 प्रतिशत ब्याज समेत 31.08 लाख रुपये मुआवजा स्वीकार किया है।
वहीं, दूसरे मामले में चंबा निवासी 34 वर्षीय मृतक परवेश कुमार की 29 वर्षीय पत्नी समेत 7 और 2 वर्ष के बच्चे, 63 और 64 वर्षीय बुजुर्ग माता-पिता ने याचिकाकर्ता थे। मृतक परवेश झज्जर (हरियाणा) के एक होटल में असिस्टेंट मेनेजर कार्यरत था। परवेश कुमार की मौत मामले में ट्रिब्यूनल ने उसके परिवार के लिए 9 प्रतिशत ब्याज समेत 25.03 लाख रुपये मुआवजा स्वीकार किया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कार के ड्राइवर और मालिक चंबा निवासी संदीप ठाकुर और न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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वहीं, दूसरे मामले में चंबा निवासी 34 वर्षीय मृतक परवेश कुमार की 29 वर्षीय पत्नी समेत 7 और 2 वर्ष के बच्चे, 63 और 64 वर्षीय बुजुर्ग माता-पिता ने याचिकाकर्ता थे। मृतक परवेश झज्जर (हरियाणा) के एक होटल में असिस्टेंट मेनेजर कार्यरत था। परवेश कुमार की मौत मामले में ट्रिब्यूनल ने उसके परिवार के लिए 9 प्रतिशत ब्याज समेत 25.03 लाख रुपये मुआवजा स्वीकार किया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कार के ड्राइवर और मालिक चंबा निवासी संदीप ठाकुर और न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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